एसटीबी पटना : सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या मामले में सजा सुना दी है। जिसमें वैशाली लोकसभा से RJD के पूर्व प्रत्याशी और पूर्व विधायक विजय कुमार उर्फ मुन्ना शुक्ला समेत दो लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
सुप्रीम कोर्ट ने मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या में दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई है। वर्ष 2014 में पटना हाई कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में इस मामले से जुड़े आठ आरोपियों को बरी कर दिया था। इसके बाद पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी व पूर्व सांसद रमा देवी तथा सीबीआई ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इससे पूर्व भी सभी 8 आरोपियों को निचली अदालत में दोषी करार मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
आपको बता दे की 13 जून 1998 में पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस में कारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्री प्रकाश शुक्ला ने एक-47 पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद को छलनी कर दिया था। इस मामले में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला राजन तिवारी मंटू तिवारी समेत आठ लोगों को आरोपित किया गया था।